• धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों को खोलने की छूट
  • होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस
  • शॉपिंग मॉल्स
  • दूसरा चरण: स्कूल-कॉलेजों पर जुलाई में फैसला

    तीसरा चरण : इन सर्विसेस को शुरू करने का फैसला बाद में होगा

    30 जून तक कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं

    मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी।

    एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे

    लोगो के लिए बड़ी राहत की खबर है,राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।

    कर्फ्यू : रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच होगा कर्फ्यू

    पुरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। बिट्टू सिंह जयंत (ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 बाईट)

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