बता दें कि लॉकडाउन 3.0 तक पूर्व में लगाए गए कई प्रतिबंधों को लॉकडाउन-4.0 में हटा लिया गया है। अब सभी तरह की दुकानें एक दिन गैप कर खुलेंगी। बिहार के सभी जिला प्रशासन ने अब यह निर्धारित कर दिया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी।

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लॉकडाउन 4.0 में भी आवश्यक सामग्रियों की दुकानें पहले की ही तरह हर दिन खुला करेंगी।

बता दें कि लॉकडाउन-3.0 में जहां शहरी क्षेत्रों में दुकानों को 6-10 और ग्रामीण इलाकों में 8-12 बजे तक खोलने की अनुमति थी, वही नए आदेश के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों जगह अब दुकानें 2 बजे दोपहर तक खोली जा सकती हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर तथा शारीरिक दूरी को लेकर निर्धारित गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करना होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन बेहद आवश्यक ।

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प्रतिदिन खुलेंगी दुकानें

किराना दुकान, डेयरी / मिल्क बूथ, मेडिकल / दवा की दुकान, सभी अस्पताल, निजी क्लिीनिक, होम डिलिवरी सेवा ( रेस्टोरेंट आदि हो ),  ई – कॉमर्स सेवा / टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट, अनाज मंडी सेवाएं , ब्रॉडकास्टिग एवं केबल सेवा, फल / सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, पशु चारा की दुकान, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, ऑटोमोबाईल वर्क्सशॉप / गैरेज / सर्विसिंग, पेट्रोल पम्प / गैस एजेन्सी / अन्य आवश्यक सेन्टर सेवाएं, ऑटोमोबाईल्स टायर एवं ट्यूब्स, साईकिल, लुब्रिकेंट / स्पेयर पार्टस ( मोटर वाहन / मोटर दुकान / मोची/ साईकिल / स्कूटर मरम्मत सहित), कृषि कार्य व यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान, कोल्डस्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग।

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