Patna. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नई वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 को हो गई है, जिसके साथ ही भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी सरकारी और गैर सरकारी नियमों में बदलाव हुआ है। इसी के साथ बिहार(Bihar) में भी कई सरकारी नियमों में बदलाव हुए हैं। इन बदलावों में जमीन रजिस्ट्री (land registry) के साथ म्यूटेशन बनवाने के नियम जैसे कई बड़े बदलाव शामिल हैं।
इसका मतलब अगर आप बिहार में कहीं जमीन खरीदने के इच्छुक हैं तो आपको इसकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन का काम साथ ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका काम साथ-साथ शुरू हो चुका है। इसके लिए म्यूटेशन का फॉर्म अलग से भरना होगा, जिसमें आपको यह बताना होगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवा रहें हैं। इस फॉर्म के भरे जाने के बाद अंचलाधिकारी इस पर काम शुरू कर देंगे। मतलब, अभी तक जमीन रजिस्ट्री के बाद जहां लोगों को म्यूटेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, म्यूटेशन के नाम पर अवैध वसूली का सामना करना पड़ता था, लोगों को अब इन सभी झंझटों से मुक्ति मिलेंगी।
प्रमाणपत्र पाना और भी आसान
आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और आवासीय प्रमाणपत्र बनवाने के नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं, जिसके बाद ये प्रमाणपत्र पाना और भी आसान हो जाने की संभावना है। इन नए नियमों के बाद आवदेन के 10 दिनों के अंदर ही प्रमाणपत्र प्राप्त कर दिए जाएगें। इसके अलावा बिहार के सभी नेशनल हाइवे पर लोगों को टोल टैक्स में बदलाव भी देखने को मिल सकता है। अब लोगों को ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ेगा।
जाने टैक्स की नई दरें
नए नियमों के अनुसार अब लोगों को 5 से 25 रुपये तक टोल टैक्स देना पड़ेगा। पर्सनल वाहनों को 1.23 रुपये, छोटे कॉमर्शियल वाहनों को 1.99 रुपये और बस-ट्रक से 4.18 रुपये प्रति किलोमीटर टैक्स वसूल करने की तैयारी है। इसके अलावा बिजली दरों में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें बिजली की नई दरों में 0.63 फीसदी औसत वृद्धि कर दी गई है। इस तरह से इस बार सभी सरकारी कामों में टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।