inner_banner

लॉकडाउन 4.0 / देशभर में 31 मई तक बढ़ाई गई लॉक डाउन की अवधि, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बिच किसी तरह की आवाजाही नहीं हो सकेगी
  • 31 मई तक सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी

News24 Bite

May 17, 2020 4:04 pm

नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण (COVID-19) को रोकने के लिए एक बार फिर से भारत में लॉक डाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बता दे, देश में लॉक डाउन 3.0 की अवधि 17 मई को खत्म हो रही थी, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलो को देखते हुए विवार को लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब छह घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकर (NDMA ) ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दे दिए है।

वही पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। बता दे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम सरकार पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं।

लॉक डाउन 4.0 में क्या बंद रहेगा?

  • लॉक डाउन 4.0 में में हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और भीड़ पर रोक जारी रहेगी।
  • देश में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी।
  • मेट्रो रेल अभी शुरू नहीं की जाएगी।
  • सभी होटल और बार बंद रहेंगे।
  • देश में सभी सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
  • 31 मई तक देश के सभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।
  • ऑनलाइन डिस्टेंस का सख्ती से पालन करना होगा।

लॉक डाउन 4 .0 में क्या बंद रहेगा?

  • राज्य सरकारे अपने अनुसार राज्य के अंदर बसें शुरू कर सकेंगी।
  • दो राज्य सरकारों के बीच आपसी सहमति के अनुसार दो राज्यों के बीच यात्री बसों और गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी।
  • देश में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुल तो सकेंगे, लेकिन दर्शकों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी।
  • होम डिलिवरी करने वाले सभी रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन रेस्टोरेंट्स से आप सिर्फ होम डिलिवरी के लिए खाना मंगवा सकेंगे।
  • बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर खाने-पीने की दुकानें खुली रहेंगी।
  • सिर्फ उसी होटल को खोलने का आदेश होगा, जहां हेल्थ, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं।

राज्य खुद तय करेंगे ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन की गाइडलाइंस

अब राज्य सरकारों को खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करने होंगे। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का ध्यान रखना होगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा।

रात में कर्फ्यू होगा

लॉक डाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है।

बुजुर्गों एवं बच्चों को घर में रहने का आदेश

लॉक डाउन 4.0 में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, पहले से बीमार लोग, ग‌र्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की हिदायत दी गयी है, इलाज या बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल पाएंगे।

लॉक डाउन का पहला फेज

लॉक डाउन का पहला फेज 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चला , यह 21 दिन का रहा।

लॉक डाउन का दूसरा फेज

15 अप्रैल से 3 मई तक चला, यह 19 दिन का रहा।

लॉक डाउन का तीसरा फेज

4 मई से 17 मई तक चला, यह 12 दिन का था।

ad-s
ad-s