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सोशल प्लेटफार्म से 24 घंटे में हटानी होगी आपत्तिजनक पोस्ट, सोशल प्लेटफार्म की मनमानी पर सरकार का शिकंजा, जानें बड़ी बातें

  • आपत्तिनजक कंटेंट को सोशल मीडिया से 24 घंटे के भीतर हटाना होगा
  • संजीव सुमन की रिपोर्ट

News24 Bite

February 25, 2021 12:42 pm

New Social Media Rules. जैसे की आप सभी जानते है सोशल मीडिया हमारे लिए कितना उपयोगी है लेकिन वही ऐसे लोगो की कमी नहीं है जो लगातार सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे है। जिसको रोकने के लिए भारत सरकार अब तल्ख हो गई है। एवं देश के कानून में बदलाव किया गया है। इसी सब को लेकर देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस किया और सोशल प्लेटफार्म के लिए बने नए कानून को जनता और साथ ही उन सोशल प्लेटफार्म को भी भारत सरकार के कानून के बारे में बताया,जिसका पालन करना अब अनिवार्य होगा। वरना सरकार उनपर सख्त कार्रवाई करेगी।

केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया का करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं,इसलिए इसको दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। जिसने सबसे पहले आपत्तिनजक पोस्ट डाली, उसकी पहचान बतानी होगी।यानी, जहां से गलत पोस्ट हुआ उसके बारे बताना होगा।सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है उसे तीन महीने में लागू किया जाएगा।

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ओटीटी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दुरुपयोग को देखते हुए केन्द्र सरकार ने इस पर नई गाइडलाइंस जारी की है।केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया का करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इसके दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है उसे तीन महीने में लागू कर दिया जाएगा और तीन स्तरों पर इसकी निगरानी की जाएगी। इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा: ‘हिंसा के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है,सोशल मीडिया पर आपत्तिनक पोस्ट मंजूर नहीं होगा। हमारी मीडिया ने व्यापक मशविरा किया है,अब
शिकायतकर्ता ऑफिसर को रखना होगा और 15 दिन में उसका निपटारा होना चाहिए।

अगर कोई आपत्तिनजक कंटेंट पोस्ट किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। सभी सोशल नेटवर्किंग कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। नियम के पालन पर हर महीने रिपोर्ट देनी होगी,कि कहाँ तक इसका पालन हुआ,और अगर नहीं हुई तो कब तक इस नियम का पालन हो जाएगा। यह भी बताना होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कंपनी को उसकी पहचान बतानी होगी जिसने सबसे पहले आपत्तिनजक पोस्ट डाली। यानी, जहां से गलत पोस्ट हुआ उसके बारे बताना होगा।

कानून मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सोशल मीडिया के लिए जो कानून बना है उसे तीन महीने में लागू किया जाएगा

वहीं दूसरे केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा: ‘ओटीटी को बने सभी नए नियमों का पालन करना होगा। सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक नियम होगा।उनका यह भी कहना था कि ओटीटी, डिजिटल मीडिया के लिए तीन स्तरीय निगरानी व्यवस्था होगी। आज के इस प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि अब किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट की दादागिरी भारत सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट के तरफ से आफिसियल स्टेटमेंट नहीं आया है।

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