Motor Vehicle Documents Validity : केन्द्र सरकार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना काल में आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है।
बता दे, मोदी सरकार ने मोटर व्हीकल से जुड़े ड्राइविंग लाइसेंस (DL), फिटनेस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) आरसी, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेजों (Motor Vehicle Documents) की रिन्यूअल (Renewal) की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे लोगों अपने वाहन के एक्सपायर (Expiring) हो रहे दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा।
दस्तावेजों को रिन्यूअल के अभाव में पुलिस चालकों को तंग ना करे – मंत्रालय
वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिवों और परिवहन आयुक्तों को साफ तौर पर आदेश दिया है कि वाहनों के दस्तावेजों को नवीनीकरण के अभाव में पुलिस, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी ऐसे वाहन चालकों को तंग और चलान ना काटें।