- 16 अगस्त तक पुरे राज्य में लॉकडाउन
- इस बार बिहार के गांवों को लॉकडाउन से राहत दिया गया है
News24 Bite
July 30, 2020 5:28 pm
Bihar Lockdown News. बिहार में कोरोना (Coronavirus) संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाया गया है। बिहार सरकार के गृह विभाग के आदेश के मुताबिक लॉक डाउन कि अवधि बढ़ा कर 16 अगस्त तक कर दी गई है।
बता दे, इससे पहले बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया था। जिसकी मियाद कल पूरी हो रही थी। हालांकि इस बार बिहार के गांवों को राहत दिया गया है, यानी बिहार के ग्रामीण इलाको में लॉकडाउन नहीं रहेगा।
जानें 1 से 16 अगस्त तक क्या बंद रहेगा
- इस लॉक डाउन में दिए निर्देश के मुताबिक, राज्य में रात 10 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर पाबंदी लागू रहेगी
- रेस्टोरेंट या ढाबा में बैठकर खाने की अनुमति नहींहोगी, लेकिन खाने की होम डिलीवरी या खाना पैक करा सकेंगे
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण और रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश
- मार्केट और दुकानों को खोलने का समय जिला प्रशासन तय करेगा
- निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थित रहेगी
- पब्लिक बसों के परिचालन पर पूरी तरह बंद रहेगी
- धार्मिक स्थलों, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले स्थान बंद रहेंगे
- कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां बरकरार रहेंगी
- गैराज और मोबाइल रिपेयरिंट सेंटर डीएम की अनुमति के बाद ही खोले जा सकते हैं
- बिहार में जिम नहीं खुलेगा
- टैक्सी और ऑटो रिक्शा को चलाने की इजाजत
- प्राइवेट गाड़ियां भी चल सकेंगी, लेकिन उन्हें परमिशन लेने की जरूरत
- सभी सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां जिसने सरकार के अधिकारी-कर्मचारी को दफ्तर आएंगे, उन्हें आई-कार्ड अपने पास रखना होगा
क्या खुलेगा
- कृषि से जुड़े सभी दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है
- राज्य में निर्माण कार्य चालू रहेंगे, इसमें निर्माण कार्य से जुड़े दुकानों को भी खोलने की मंजूरी मिली है
- सामान लेकर आने-जाने वाले गाड़ियों को किसी तरह दिक्कत नहीं होगी, इन्हें कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है
- राशन, दुध, सब्जी, फल और मीट-मांस की दुकानें खुली रहेंगी
- पशुचारा से जुड़ी दुकानों को भी इस छूट में शामिल रखा गया है
- बैंक, बीमा और दूसरे आर्थिक गतिविधियों से जुड़े प्रतिष्ठानों को खुला रखा जाएगा
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ निजी सुरक्षा एजेंसी, केबल और आईटी से जुड़ी आवश्यक सेवा
- क्लिनिक, अस्पताल, दवा दुकान, लैब और एम्बुलेंस सेवा
- ई-कॉमर्स पर भी प्रतिबंध नहीं होगा