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बिहार में कल से 15 मई तक लॉकडाउन : सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी फल-सब्जी की दुकानें, जानिये और किन्हें मिली है छूट

  • शादी के 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी
  • सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी फल-सब्जी एवं किराना की दुकानें

News24 Bite

May 4, 2021 3:00 pm

Lockdown in Bihar till 15 May. राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार ने 5 मई से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया है। मंगलवार की संध्या लॉकडाउन के एलान के बाद राज्य सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन की गाइडलाइंस भी जारी कर दी है।

जानकारी के अनुसार, 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान या संस्थान खुले रहेंगे। जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़ सड़क पर कुछ नहीं चलेगा। हालांकि रेल-हवाई सफर के लिए टिकट के साथ निजी वाहन से आने-जाने की अनुमति होगी। इससे संबंधित सभी गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी हैं।

जानिये लॉकडाउन में किनको मिलेगी छूट

  • किराना दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी।
  • दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं
  • ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (सुबह 7 से 11 तक)
  • रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक
  • ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य
  • पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान

क्या बंद रहेगा ?

  • सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान
  • सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।
  • सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह
  • जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क
  • सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक

शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में क्या छूट

बता दे, शादियां हो सकती है, लेकिन शादी में केवल 50 लोगों को जाने की अनुमति रहेगी।

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बारात में जुलूस और DJ पर पूर्ण प्रतिबंद है । शादी के 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। जबकि अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।

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