Patna. राज्य सरकार के द्वारा नई सेवाशर्त को मंजूरी मिलने के बाद बिहार के साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों को अब उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ भी जल्द ही मिलने वाला है। यानी अब वे ऐच्छिक तौर पर अंतर जिला तबादले ले सकते है।
बता दे, बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के तबादले को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस संधर्भ में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के स्थानांतरण का प्रावधान है। इसमें दिव्यांग शिक्षक, महिला शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर जिला नियोजन इकाई में स्थानांतरण की सुविधा होगी। साथ ही पुरुष शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों को भी एक बार अंतर नियोजन इकाई पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। इस हेतु आरक्षण कोटि, वरीयता को ध्यान में रखकर शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा। समान प्रावधान प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी प्रवृति नियमावली में अंकित है।
दिशा निर्देश प्रस्ताव तैयार करने के लिए कमेटी का गठन
वही उक्त प्रावधान के आलोक में विस्तृत दिशा निर्देश प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन गया है। इस गठित कमेटी में अध्यक्ष समेत 6 अधिकारी शामिल किए गए है।
जोकि इस प्रकार है : शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा अमित कुमार सदस्य, प्रभात कुमार पंकज उपनिदेशक, पंचायती राज विभाग के द्वारा नामित पदाधिकारी, नगर विकास आवास विभाग के पदाधिकारी और पटना NIC के द्वारा नामित पदाधिकारी सदस्य है।
आदेश में समिति को 4 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है।