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उद्योग-व्यापार जगत को जीएसटी में दी गई बड़ी राहत- सुशील मोदी

News24 Bite

May 7, 2020 4:57 pm

पटना . बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के द्वारा जानकारी दी गई कि लाॅकडाउन के कारण उद्योग-व्यापार के प्रभावित होने के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने जीएसटी विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया के सरलीकरण व ई-वे बिल की अवधि विस्तार के साथ ही डिजिटल सिग्नेचर से छूट देकर बड़ी राहत दी है।

5 करोड़ से कम टर्नओवर पर वार्षिक विवरणी दाखिल करने की छूट

वही उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को वर्ष 2018-19 की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की समय सीमा पहले 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून और अब 30 सितम्बर कर दिया गया है। वहीं, 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से पहले ही मुक्त कर दिया गया था।

बता दे, वैसे व्यापारी जिनका अप्रैल माह में कारोबार शून्य रहा है वे कम्प्यूटर की जगह आधार आधारित अपने निबंधित मोबाइल से एसएमएस के जरिए अपनी विवरणी दाखिल कर सकेंगे।

इसी प्रकार अन्तर राज्यीय व्यापार के लिए 24 मार्च से पहले निर्गत ई-वे बिल की वैघता जो 15 अप्रैल तक थी को 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अब कारोबारी 24 मार्च तक जारी ई-वे बिल से 31मई तक माल मंगा सकते हैं।

कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित प्रतिष्ठानों को पहले विवरणी दाखिल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती थी, मगर लाॅकडाउन के मद्देनजर उन्हें अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के विवरणी दाखिल करने की छूट दी गयी है।

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