बिहार पुलिस ने अवैध अर्केस्ट्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जो अक्सर मनोरंजन के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का एक प्रकार है। पुलिस की कार्रवाई का उद्देश्य शोर प्रदूषण की समस्या को कम करना और सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करना है।
अवैध अर्केस्ट्रा क्या है
अवैध अर्केस्ट्रा वह है जो आवश्यक अनुमतियों और लाइसेंस के बिना संचालित होता है। इसके अलावा, यदि ध्वनि स्तर अनुमत सीमा से अधिक होते हैं, तो इसे अवैध माना जा सकता है। बिहार पुलिस को अवैध अर्केस्ट्रा की शिकायतें मिली हैं जो शोर प्रदूषण का कारण बन रहे हैं और सार्वजनिक शांति को बाधित कर रहे हैं।
अवैध अर्केस्ट्रा की शिकायत कैसे करें
यदि आप अवैध अर्केस्ट्रा के कारण होने वाले शोर प्रदूषण के शिकार हैं, तो आप बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहाँ कुछ चरण दिए गए हैं जिनका पालन करना होगा:
फ्री हेल्पलाइन नंबर डायल करें: बिहार पुलिस की आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करें ताकि तुरंत सहायता मिल सके।
पुलिस स्टेशन से संपर्क करें: अपने निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और शिकायत दर्ज कराएं।
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें: आप बिहार पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।
अवैध अर्केस्ट्रा संचालित करने के परिणाम
अवैध अर्केस्ट्रा संचालित करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:-
जुर्माना दंड: अवैध अर्केस्ट्रा के मालिक/संचालक को जुर्माना और दंड लगाया जा सकता है।
उपकरण जब्ती: पुलिस अवैध अर्केस्ट्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को जब्त कर सकती है।
गिरफ्तारी और अभियोजन: गंभीर मामलों में, मालिक/संचालक को गिरफ्तार किया जा सकता है और अभियोजन किया जा सकता है।
अर्केस्ट्रा में लड़कियों के साथ गलत काम
यह वाक्य अर्केस्ट्रा में लड़कियों के साथ होने वाली गलत या अवैध गतिविधियों को संदर्भित करता है, जैसे कि:-