inner_banner

अब देश होगा अनलॉक / 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन

  • 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन - धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, सैलून खोलने की इजाजत
  • रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच होगा कर्फ्यू

News24 Bite

May 30, 2020 5:06 pm

Lockdown 5.0: देश में कोरोना वायरस (COVID-19) से निपटने के लिए एक बार फिर से लॉक डाउन (Lockdown 5.0) की अवधि बढ़ा दी गई है। हालाँकि इस बार लॉक डाउन में सरकार के द्वारा काफी छूट दी गई हैं।
बता दे, देश में लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई (सोमवार) को खत्म होने वाली थी, लेकिन सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉक डाउन की मियाद को बढाकर 30 जून तक कर दिया है।

अब देश होगा अनलॉक

गृह मंत्रालय से मिले जानकरी के मुताबिक देश में लॉक डाउन को अब तीन चरणों में अनलॉक किया जायेगा। इसके लिए गृह मंत्रालय ने शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 8 जून के बाद कुछ शर्तों के साथ होटल, रेस्टोरेंट, सैलून, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे।

वही अब देशभर में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा। केंद्र ने स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसी जगहें आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

पहला चरण: 8 जून के बाद इन जगहों को खोलने की छूट

  • धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों को खोलने की छूट
  • होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस
  • शॉपिंग मॉल्स

दूसरा चरण: स्कूल-कॉलेजों पर जुलाई में फैसला

  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही खुलेंगे

तीसरा चरण : इन सर्विसेस को शुरू करने का फैसला बाद में होगा

  • इंटरनेशनल फ्लाइट्स
  • मेट्रो रेल
  • सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें
  • सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े

30 जून तक कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं

मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी।

एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे

लोगो के लिए बड़ी राहत की खबर है,राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।

कर्फ्यू : रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच होगा कर्फ्यू

पुरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। बिट्टू सिंह जयंत (ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 बाईट)

ad-s
ad-s