नई दिल्ली. कोरोना संक्रमण (COVID-19) को रोकने के लिए एक बार फिर से भारत में लॉक डाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बता दे, देश में लॉक डाउन 3.0 की अवधि 17 मई को खत्म हो रही थी, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलो को देखते हुए विवार को लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब छह घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकर (NDMA ) ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दे दिए है।
वही पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। बता दे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और मिजोरम सरकार पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं।
लॉक डाउन 4.0 में क्या बंद रहेगा?
लॉक डाउन 4 .0 में क्या बंद रहेगा?
राज्य खुद तय करेंगे ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन की गाइडलाइंस
अब राज्य सरकारों को खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करने होंगे। उन्हें सिर्फ केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का ध्यान रखना होगा। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। रेड और ऑरेंज जोन के अंदर या बाहर लोगों की आवाजाही न हो, इसका सख्ती से पालन करना होगा।
रात में कर्फ्यू होगा
लॉक डाउन के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है।
बुजुर्गों एवं बच्चों को घर में रहने का आदेश
लॉक डाउन 4.0 में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, पहले से बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की हिदायत दी गयी है, इलाज या बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल पाएंगे।
लॉक डाउन का पहला फेज
लॉक डाउन का पहला फेज 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चला , यह 21 दिन का रहा।
लॉक डाउन का दूसरा फेज
15 अप्रैल से 3 मई तक चला, यह 19 दिन का रहा।
लॉक डाउन का तीसरा फेज
4 मई से 17 मई तक चला, यह 12 दिन का था।