Patna. बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए राज्य में एक लाख 25 हजार शिक्षकों (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों ) की बहाली के लिए आ रही अड़चन दूर कर दी है।
हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फ़ेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई की है।वही राज्य सरकार (Nitish Government) ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग को मान लिया है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए पिछले साल प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन दिव्यांग उम्मीदवारों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले पर बहाली रोकनी पड़ गई थी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के अनुरोध पर महाधिवक्ता ललित किशोर ने एक बार फिर से मामले की ओर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट करवाया था। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर करके यह वचन दिया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार तैयार है। उसी के बाद पटना हाईकोर्ट ने सारी अड़चनें दूर कर दी।
बता दे, दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर याचिका ब्लाइंड एसोसिएशन ने पिछलें साल दायर की धी। याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई थी। इस याचिका के बाद पटना हाई कोर्ट ने फैसला होने तक करीब सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया था।