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पूर्वी चम्पारण में दुकान खोलने की नई समय सारणी, सभी दुकानें रविवार व शनिवार को बंद रहेगी

  • नए निर्देश के अनुसार अब सभी दुकानें रविवार और शनिवार को पूर्णतः बंद रहेंगी
  • मोतिहारी एवं रक्सौल के शहरी क्षेत्र में दोपहिया वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा

News24 Bite

August 18, 2020 9:31 am

Lockdown Motihari : बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मध्यनज़र सरकार के द्वारा राज्य में एक बार फिर से लॉक डाउन बढ़ा दिया गया है। जोकि 17 अगस्त से 6 सितंबर तक है। वही इस लॉक डाउन को देखते हुए पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के द्वारा जिले में पहले से निर्धारित दुकान एवं प्रतिष्ठानो के खोलने के समय में फेर बदल किया गया है।

जिलाधिकारी शीर्षत कपिल (Shirshat Kapil Ashok) ने बुधवार को नया ज्ञापन 760 जारी कर नए निर्देश जारी किया है। जिसके अनुसार अब फल, शब्जी, दूध व मदर डेरी उत्पादों की दुकान प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से साम 5 बजे तक खुली रहेंगी।

सभी दुकानें रविवार और शनिवार को बंद

नए निर्देश के अनुसार अब सभी दुकानें रविवार और शनिवार को पूर्णतः बंद रहेंगी।

24/7 खुलने वाली दुकानें

स्वास्थ्य सेवा से सम्बंधित सभी संस्थान, दवा दुकानें, जाँच घर, पेट्रोल पंप, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर अवस्थित सभी मोटर पार्ट्स एवं गैराज की दुकाने प्रतिदिन 24 घंटे खुले रहेंगे।

अब हप्ते में केवल 5 दिन ही खुलेंगे सभी दुकानें

सभी प्रकार की दुकानें तथा निजी कार्यलय अब हप्ते में केवल 5 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को शुबह 8 बजे शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।

क्या बंद रहेगा?

नए आदेश के अनुसार जिले में अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्कूल, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे।

मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य

दुकानदारों एवं ग्राहकों को किसी भी परिस्थिति में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई इन नियमों का उलंघन करते पकड़ा जाता है तो उक्त दुकान को सील करते हुए उसपर आपदा अधिनियम-2005 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

मोटरसाइकिल पर केवल एक व्यक्ति

सार्वजनिक एवं निजी वाहन का परिचालन प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा। मोटरसाइकिल पर केवल एक व्यक्ति, टेम्पू एवं ई रिक्शा पर 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।

शहरी क्षेत्र में दोपहिया वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध

मोतिहारी एवं रक्सौल के शहरी क्षेत्र में दोपहिया वाहनों पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। केवल निजी कार्यालय के कर्मचारी अपने परिचय पत्र के साथ जा सकेंगे। दुकानदारों को भी छूट रहेंगी।

पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन द्वारा जारी नया ज्ञापन
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